भोपाल। मध्यप्रदेश के शहरों की दीवारों पर पोस्टर और लेखन करने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी। यदि कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में अब दीवारों पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाते हुए या फिर दीवार लेखनी करते हुए पाया गया तो सम्बंधित पर 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
दरअसल इस वक्त मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सरकार ने इसी सत्र में लोक न्यास विधेयक को पेश किया है। इस विधेयक में प्रावधान है कि शहरी क्षेत्रों में अब दीवारों पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने या लेखन करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रावधान में अधिकारियों को सीधे जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ यह भी सिद्ध किया गया है कि ऐसे मामले अदालत में नहीं जाएंगे।
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