भोपाल। मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह योजना का लाभ हितग्राहियों को दिए जाने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से अब कलेक्टर को योजना के तहत प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सशक्तिकरण सोनाली वायंगणकर के मुताबिक दिव्यांगों का विवाह कराने के लिए विभाग की ओर से मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में प्रावधान किया गया है कि विवाह करने वाले दंपती में से यदि एक कोई दिव्यांग होता है तो उसे प्रदेश सरकार की ओर से दो लाख रुपए दिए जाते हैं।
वहीं, दंपती में दोनों दिव्यांग होते हैं तो एक लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इस योजना में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि आसानी से प्राप्त हो सके।
इसके लिए योजना के तहत राशि स्वीकृत करने के अधिकार जिला स्तर पर अब कलेक्टर को दिए गए हैं। कलेक्टर निराश्रित निधि की मूल राशि या ब्याज की राशि से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर सकेंगे।
Comments
Add Comment